Sarkari Yojana
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सभी सरकारी योजनओं के लिंक यहाँ उपलब्ध है

एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लिकं ->

बृद्धा पेंशन ->

ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी 56460/-व ग्रामीण 46080/- तक हो योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है |

आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो,जन्मतिथि ,आयु प्रमाणपत्र की छायाप्रति,आय प्रमाणपत्र व बैंक का विवरण अनिवार्य है ।

निराश्रित महिला पेंशन ->

पात्रता निराश्रित महिला पेंशन योजना आयु: न्यूनतम 18 से अन्य कल्याणकारी योजना में सम्मिलित होने तक आय रु. 2.00 लाख पेंशन यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है मासिक अनुदान की धनराशि रु. 1000 प्रपत्र अपलोड ** आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो ** पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र ** बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति ** आय विवरण संबंधी प्रमाण

दिव्यांग पेंशन ->

1 दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)- प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृक्टिबाधित , मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं जिनकी आय गरीबी की रेखय वर्त्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080 तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति-वर्ष की सीमा के अन्दर हों के भरणपोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अंतर्गत रू0 1000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।


राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ->

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ->

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अन्तर्गत संचालित है। योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के "कमाऊ मुखिया " (महिला या पुरूष), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को धनराशि रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

महत्वपूर्ण लिंक ->

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में->